प्रयागराज, सितम्बर 7 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। बारा थानाक्षेत्र में पिता की गंडासे से हत्या करने और मां पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी बेटे राम सिंह उर्फ भोंदू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मां पर हत्या के प्रयास के अपराध में भी उसे सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है। दोनों धाराओं में कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अदालत का निर्णय यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश दिवाकर द्विवेदी ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन करने के बाद सुनाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) त्रियुगी नारायण दीक्षित ने कठोर दंड की मांग की। अदालत ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए दोष...