प्रयागराज, अक्टूबर 30 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के बर्रा थानाक्षेत्र में पत्नी की हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे शिव शंकर कुशवाहा की शेष सजा अपील के लंबित रहने तक निलंबित कर दी है।

मामले की पृष्ठभूमि यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज एवं न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया। अपीलार्थी को कानपुर नगर के अपर सत्र न्यायाधीश ने 6 जून 2018 को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसकी ओर से कहा गया कि मृतका का शव ससुराल में मिला था और मृतका की मां ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था लेकिन इन आरोपों को अदालत ने विश्वसनीय नहीं माना। शादी के चार वर्ष बाद मृत्यु होने के कारण एफआईआर में धारा 304-बी जैसा अपराध शामिल नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि मृतका क...