प्रयागराज, जुलाई 26 -- Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सर्विस रिकॉर्ड और आधार, पैन या बैंक दस्तावेजों में नाम के अंतर से होने वाली परेशानी दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। अब यदि किसी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में नाम शुरुआती अक्षरों (इनिशियल) में दर्ज है और सरकारी दस्तावेजों में पूरा नाम लिखा है, तो इसे नाम परिवर्तन नहीं माना जाएगा। कर्मचारी दस्तावेजी प्रमाण और शपथपत्र के आधार पर अपना पूरा नाम सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारियों की पसंद के अनुसार दर्ज नाम से जारी किए जा सकेंगे। यह भी पढ़ें- नाम की विसंगति से नहीं अटकेगी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन को निर्देश...