Prayagraj News: नाबालिग से दरिंदगी के दोषी को 20 साल की कैद
प्रयागराज, अक्टूबर 30 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। नाबालिग बालिका के अपहरण और उसके साथ गंभीर लैंगिक अपराध के मामले में अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने अभियुक्त श्यामू को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, इसी प्रकरण में 75 वर्षीय श्रीपति उर्फ पुजारी उर्फ फूलचन्द्र को अपहरण के अपराध में पांच वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश अंजू कनौजिया ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सविता पाठक के तर्कों को सुनकर एव पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने बाद पारित किया।अभियोजन के अनुसार, हंडिया थानाक्षेत्र के ग्राम धनूपुर निवासी महिला वादी ने अपनी नातिन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नातिन अपने माता...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.