प्रयागराज, अक्टूबर 13 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। दुष्कर्म के आरोप से अभियुक्त को बरी करते हुए अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने का दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी अनीश उर्फ छोटू को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायाधीश मृर्दांशु कुमार ने आरोपितों के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं सहायक जिला शासकीय व्यवस्था फौजदारी मृत्युंजय कुमार त्रिपाठी के तर्कों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्षयो का अवलोकन करने के बाद दिया।अभिलेखों के अनुसार,वर्ष 2012 में दर्ज हुए मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और 506 के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और अभियोजन प...