प्रयागराज, नवम्बर 2 -- Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 40 साल पुराने हत्या के मामले में दो दोषियों की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने हत्या व मारपीट के इस मामले में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए दोनों दोषियों को तत्काल संबंधित अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनके जमानत बांड निरस्त कर दिए हैं और जमानतदारों को दायित्व से मुक्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने बस्ती जिले के गौल्हौरा थाना क्षेत्र के जवाहर सिंह व अन्य की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार छह जुलाई 1984 को बच्चों के बीच कबड्डी खेलने के दौरान विवाद हो गया था। इसी रंजिश में आरोपी लाठी व भाला लेकर भुनेश्वर सिंह के घर पहुंच गए और गाली-गलौज करने लगे। इस पर उनका बेटा उदय सिंह विरोध करने बाहर आया तो ...