प्रयागराज, अक्टूबर 14 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी द्वारा पूरी केस डायरी और संपूर्ण टिप्पणी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर सत्र न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। अपर सत्र न्यायाधीश, दिवाकर द्विवेदी ने मामले के विवेचक पर एक हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही निर्देश दिया है कि हर्जाना की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज में अगली निर्धारित तिथि से पहले जमा की जाए। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई पर भी पूरी रिपोर्ट और केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई तो उचित आदेश पारित किया जाएगा।मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर निर्धारित की गई है। न्यायालय में धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 डीपी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा थाना नवाबगंज से संबंधित जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। स...