प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 28 -- Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी हेमंत कुमार की कोर्ट ने मारपीट और दलित उत्पीड़न में दोषी पाते हुए सगे भाइयों सहित पांच को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रानीगंज के राजापुर खरहर गांव के सगे भाई रिजवान, अकील अहमद, रियाज अहमद व वसीम के साथ ही नगर कोतवाली के नसीरपुर गांव के साबिर अली को तीन वर्ष के कारावास, सभी को 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र पांडेय ने की। यह भी पढ़ें- Hamirpur News: दलित महिला की पिटाई में आठ को पांच वर्ष की कैद यह भी पढ़ें- दलित महिला की पिटाई में आठ को पांच वर्ष की कैद

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