प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 8 -- Pratapgarh Kunda News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। अपर सत्र न्यायाधीश लालगंज रघुवीर सिंह राठौड़ की कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोप में दोषी पाते हुए लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय राजीव गांव के इरशाद उर्फ चांदबाबू, दिलशाद उर्फ गुल्ली, लतीफ शाह उर्फ शाकिर, शाबिर शाह, नासिर शाह, जाबिर शाह व मोनू को तीन वर्ष के कारावास, सभी को 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लालगंज के सराय राजीव गांव के वादी मुकदमा असलम खान के अनुसार 5 फरवरी 2025 की रात वह अपने पड़ोसी से बातचीत कर रहा था। उसी समय इरशाद उर्फ चांद बाबू धारदार हथियार, तमंचा लेकर पहुंचा। लतीफ उर्फ शाकिर, साबिर शाह, नासिर शाह व जाबिर शाह, मोनू ने जमीन के विवाद के मुकदमे की रंजिश में विवाद कर धमकाया। आरोपियों ने मारपीट करते हुए फायरिंग की। मामले की जानकारी के ब...