प्रतापगढ़ - कुंडा, अक्टूबर 27 -- Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। एडीजे हेमंत कुमार की कोर्ट ने गोवध अधिनियम में फरार चल रहे जौनपुर के महाराजगंज निवासी राहुल, पट्टी के सराय मधई गांव के अशोक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपियों के आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से बताया कि आसपुर देवसरा पुलिस के अनुसार 19 सितंबर को क्षेत्र में गश्त के समय ढ़कवा- पट्टी रोड पर कोपा गांव के पास कुछ लोगों को प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ा गया था। पकड़े गए आरोपियों ने फरार चल रहे दोनों अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।

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