पिथौरागढ़, जुलाई 10 -- Pithoragarh News: पिथौरागढ़। नगर के विकास भवन सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्यक्रम का आयोजन किया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का हुआ। इस दौरान सचिव ने महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी। कहा पीड़ित महिला घटना की तिथि से तीन माह के भीतर अपना आवेदन आईसीसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। आईसीसी के पास सिविल कोर्ट के समान शक्ति होती है। सचिव ने कहा इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करना है।

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