पिथौरागढ़, जुलाई 8 -- Pithoragarh News: पिथौरागढ़, संवाददाता। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) धनंजय चर्तुवेदी की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दो दोषियों को 15-15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- चरस के साथ गिरफ्तार एनडीपीएस के दो आरोपी दोषी करारचरस तस्करी का मामला चरस तस्करी के एक अन्य मामले में भी अदालत ने युवक को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 9फरवरी 2021 को बेरीनाग पुलिस ने चौकोड़ी-कोटमन्या मार्ग में चेकिंग अभियान चलाया। एक बाइक की जांच के दौरान पुलिस को बागेश्वर जनपद के बाछम गांव निवासी पुष्कर सिंह और बागेश्वर के ही तल्लाजोशी खोला निवासी पुष्कर सिंह के पास से कुल 2 किलो 631 ग्राम च...