पीलीभीत, अक्टूबर 18 -- Pilibhit News: पीलीभीत। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने 50 हजार रुपये जुर्माना सहित उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना राशि पीड़िता के उपचार, हित और कल्याण के लिए उसके माता-पिता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। अभियोजन के मुताबिक थाना न्यूरिया क्षेत्र में 29 अप्रैल 2025 को पांच वर्षीय बच्ची किराने की दुकान पर सामान लेने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव निवासी कल्लू उर्फ वीरपाल उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर बच्ची ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। यह भी पढ़ें- Muzaffarnagar News: महत्वपूर्ण... छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कार...