पीलीभीत, अक्टूबर 31 -- Pilibhit News: पीलीभीत। बिलसंडा के चर्चित व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड के आरोपी शाहजहांपुर निवासी कुनाल की नियमित जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया। अभियोजन के अनुसार बिलसंडा निवासी पंकज कटियार का अपने ससुराल वालों से दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा था। आरोप है कि शाहजहांपुर निवासी ससुराल वालों ने पंकज की हत्या कराने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे थे। 28 मई 2026 को शाम करीब पांच बजे पंकज अपने भाई की दुकान पर बैठा था। पड़ोसी व्यापारी पप्पू गुप्ता भी उसके साथ मौजूद थे। इसी दौरान हथियारों से लैस हमलावरों ने पंकज पर हमला कर दिया। उसे बचाने पहुंचे पप्पू गुप्ता को भी गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पप्पू ग...