पीलीभीत, अगस्त 15 -- Pilibhit News: पीलीभीत। बिलसंडा में ढाई माह पहले दिनदहाड़े हुई व्यापारी पप्पू गुप्ता की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने आरोपी आदित्य वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार शाहजहांपुर निवासी पंकज कटियार का ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पंकज की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे बिलसंडा भेजे गए थे। 28 मई 2026 को पंकज अपने भाई की दुकान पर बैठा था। तभी हमलावरों ने उस पर हमला किया। उसे बचाने आए पड़ोसी व्यापारी पप्पू गुप्ता को भी गोली मार दी गई। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। मामले में शाहजहांपुर के हथौड़ा बुजुर्ग निवासी आदित्य वर्मा की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मृतक पक्ष की ओर से अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने भी पक्ष रखा। दोनों पक्षो...