पीलीभीत, सितम्बर 30 -- Pilibhit News: पीलीभीत। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने आरोपी राजीव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। वहीं किशोरी के पिता और मुकदमे के वादी द्वारिका प्रसाद के खिलाफ कोर्ट में झूठे बयान देने पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार 14 फरवरी 2023 को द्वारिका प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 फरवरी की रात करीब ढाई बजे उसकी नाबालिग बेटी को सर्वेश कुमार, राजीव कुमार और दयाराम बहला-फुसलाकर भगा ले गए। विवेचना में सर्वेश और दयाराम के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उनके नाम निकाल दिए गए और राजीव के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान वादी और पीड़िता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और कोर्ट मे...