पीलीभीत, नवम्बर 6 -- Pilibhit News: पीलीभीत। दो मासूम बालिकाओं के साथ यौन अपराध करने के आरोपी दुकानदार को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय/पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार ने 14 हजार रुपए जुर्माना सहित उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना हजारा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना हजारा में तहरीर देकर कहा कि 30 अप्रैल 2025 को उसकी पांच वर्षीय पुत्री पड़ोस में रहने वाली अपनी हम उम्र बालिका के साथ गांव में परचून की दुकान पर सामान लेने गई थीं। दुकान मालिक जलालुद्दीन ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला कारनामा अंजाम दे डाला। आरोपी ने दोनों बच्चियों के साथ न सिर्फ अश्लीलता की हदें पार की बल्कि किसी से जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। यह भी पढ़ें- Lucknow News: लखनऊ में दो बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की ...