पीलीभीत, अगस्त 2 -- Pilibhit News: पीलीभीत। शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने 17 हजार रुपए जुर्माना सहित दस साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक शहर निवासी एक युवती ने सुनगढ़ी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह शहर के एक रेस्टोरेंट काम करती थी। वहां उसकी जान पहचान बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के छोटी बिहार निवासी दीपक पुत्र पुत्तूलाल से हो गई। दीपक उसे सुनगढ़ी क्षेत्र के एक घर में ले गया। उसने शादी का झांसा देकर वहां उसकी इच्छा के बगैर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसने उसको अपने चाचा चाची से मिलवाया। उन्होंने भी उसे शादी करवाने का आश्वासन दिया। इस बीच दीपक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसने 10 मार्च 2023 को शादी करवाने को कहा तो वह लोग अपने वायदे से पीछे ...