पीलीभीत, जुलाई 24 -- Pilibhit News: पीलीभीत। नाली के विवाद में एक महिला पर तलवार से हमला करने के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने दोषी पाते हुए तीन हजार रुपए जुर्माना सहित तीन साल की सजा सुनाई। थाना पूरनपुर के गांव सिमरिया निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 24 अगस्त 2017 को पड़ोसी श्रीकांत पुत्र रामरखन ने नाली के विवाद में उसकी पत्नी सुषमा व भाभी रविता पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना में उसे दोषी पाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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