पीलीभीत, अगस्त 7 -- Pilibhit News: पीलीभीत। चेक बाउंस के मामले में जुर्माना की 15 प्रतिशत राशि जमा न करने पर न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। थाना कोतवाली क्षेत्र के लालाराम ने वर्ष 2023 में नेतराम के विरुद्ध चेक बाउंस का परिवाद दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अवर न्यायालय ने 16 जनवरी 2026 को नेतराम को दोषी पाते हुए 30 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना सहित नौ माह की सजा से दंडित किया था। अवर न्यायालय के दंडादेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई, जिसमें जुर्माना स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर न्यायालय ने जुर्माना राशि में से 15 प्रतिशत जमा करने के लिए दो माह का समय दिया था। बीमारी का हवाला और आर्थिक...