पीलीभीत, जुलाई 29 -- Pilibhit News: पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायधीश रविन्द्र कुमार ने घर में घुस कर जान लेवा हमला करने के मामले में दो परिवारों के चार भाइयों की द्वितीय अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। यह भी पढ़ें- Hardoi News: महिला अधिवक्ता और उनके पति पर घातक हमले में जमानत खारिजहमले की घटना अभियोजन के मुताबिक थाना कोतवाली के मोहल्ला फीलखाना निवासी मो. अबरार खां ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि 26 जून 2026 को वह अपने घर पर मोहर्रम की तैयारी कर रहा था। तभी गली में रहने वाले शादाब हुसैन व रहबर हुसैन उर्फ शानू और उसके दो साले तथा पांच छह अन्य साथी हाथ में लोहे की रॉड व धारदार हथियार लेकर जान से मारने की नियत से उसके घर में घुस आए। उसे और उसके परिजनों को बुरी तरह मारने लगे। जिससे उसके व उसके 65 वर्षीय पिता इसरार खां, पत्नी व बहनों ...