पीलीभीत, नवम्बर 2 -- Pilibhit News: पीलीभीत। जंगल में वन्यजीवों का शिकार करने और वन विभाग के कर्मचारी की सरकारी बंदूक लूटने के मामले में नामजद आरोपी मोहम्मद जीशान का शस्त्र लाइसेंस प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। एसपी की संस्तुति और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार ने जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की। आरोपी के पास घटना के समय लाइसेंसी रिवाल्वर मिलने को भी कार्रवाई का अहम आधार बनाया गया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भूरे खां निवासी मोहम्मद जीशान पुत्र अमीर अहमद के नाम शस्त्र लाइसेंस संख्या 36/2003 दर्ज था। इस पर .32 बोर का एनपीबी रिवाल्वर जारी किया गया था। पुलिस अधीक्षक की 24 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी...