Pilibhit News: चेक बाउंस में दोषी को एक साल की सजा
पीलीभीत, जुलाई 22 -- Pilibhit News: पीलीभीत। उधार लिए गए 50 हजार रुपए लौटाने के नाम पर दिया गया चेक बाउंस हो गया। वादी ने अदालत में परिवाद दर्ज करवाया। सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन तरुण कुमार ने एक साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना से दण्डित किया। इसमें से 90 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर वादी को दिए जाएंगे।
मामले का विवरण थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुनीर खां निवासी मो. बाबर ने अपने परिचित थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम गुटइहा निवासी प्रेम कुमार को दो जनवरी 2017 को 50 हजार रुपए उधार दिए थे। तय समय पर रुपए लौटाने के बजाए प्रेम कुमार ने 17 अप्रैल 2017 को 50 हजार का चेक बाबर को दे दिया। उन्होंने भुगतान के लिए चेक अपने बैंक में लगाया। खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.