पीलीभीत, अगस्त 23 -- Pilibhit News: पीलीभीत। जमीन के सौदे में दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में सिविल जज (अवर खंड) त्वरित न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्कर्ष सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास और 18 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मो. वासिल निवासी महमूद मियां ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर बताया कि वह प्लाटिंग का काम करता है। वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी अब्दुल रफीक उर्फ गुड्डू से हुई थी। रफीक ने उसके साथ जमीन का सौदा किया, जिसके लिए महमूद ने तीन किस्तों में 20 लाख रुपये नकद दिए। यह भी पढ़ें- Agra News: 22 लाख के चेक बाउंस में आरोपित तलब बाद में रफीक के जेल चले जाने के कारण जमीन का सौदा पूरा नहीं हो सका। जेल से बाहर आने पर रुपये वापस मांगने ...