Pilibhit News: चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा, आठ लाख रुपये का जुर्माना
पीलीभीत, सितम्बर 8 -- Pilibhit News: पीलीभीत। सिविल जज (जू.डि.)/त्वरित न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्कर्ष सिंह ने चार लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास और आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 7.50 लाख रुपये परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
आरोप और सबूत अदालत में दाखिल परिवाद के मुताबिक, ग्राम बाजारगंज पिपरिया मजरा निवासी चरनजीत सिंह ने वीर सिंह से 15 लाख रुपये में कृषि भूमि खरीदने का सौदा किया था। परिवादी ने आरोपी को अलग-अलग किश्तों में चार लाख रुपये दे दिए थे। बाद में बैनामा कराने को कहा, लेकिन आरोपी टालमटोल करता रहा और अंततः जमीन बेचने से इनकार कर दिया।
चेक बाउंस और अदालत का निर्णय रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की कढ़ेरचौरा पूरनपुर श...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.