पीलीभीत, नवम्बर 7 -- Pilibhit News: पीलीभीत। बकाया रकम के भुगतान के लिए दिए गए दो चेक बाउंस होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगल देव सिंह ने महिला को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 4.50 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार मोहल्ला नई बस्ती निवासी नवीन कुमार अग्रवाल टाइल्स मार्बल और सेनेटरी सामान के कारोबारी हैं। वर्ष 2018 में मनजिंदर पाल रियाड़ और उनके पति जितेंद्र पाल सिंह ने मकान निर्माण के लिए उनके प्रतिष्ठान से 3.74 लाख रुपये का सामान खरीदा था। इसमें 1.24 लाख रुपये नकद दे दिए गए जबकि ढाई लाख रुपये बकाया रह गए।बकाया रकम के भुगतान के लिए मनजिंदर पाल रियाड़ ने 15 जून 2019 को दो लाख व 50 हजार रुपये के दो चेक दिए। दोनों चेक खा...