पीलीभीत, जुलाई 9 -- Pilibhit News: पीलीभीत। डीआईओएस कार्यालय में एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के कथित गबन के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी के पुत्र समेत दो महिलाओं की अग्रिम जमानत याचिकाएं सशर्त मंजूर कर लीं। डीआईओएस ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि जनता टेक्निकल कॉलेज बीसलपुर में कार्यरत इलहाम उर रहमान शम्सी डीआईओएस कार्यालय में वेतन बिल, टोकन जनरेशन आदि कार्य देखते थे। आरोप है कि उन्होंने कूटरचित तरीके से वेतन मद की धनराशि में हेराफेरी कर 1,01,95,135 रुपये अपनी पत्नी अर्शी खातून के खाते में स्थानांतरित कर सरकारी धन का गबन किया। यह भी पढ़ें- Pilibhit News: 15 लाख रुपए की ठगी के आरोपी आयुष्मान मैनेजर की बेल अर्जी खारिज मामले में इलहाम उर रहमान शम्सी के पुत्र वामिक शम्सी निवा...