पीलीभीत, अगस्त 15 -- Pilibhit News: पीलीभीत। अदालती रिकॉर्ड में कथित रूप से हेराफेरी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने महेश चंद्र सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

प्रकरण का विवरण अभियोजन के अनुसार मामला बीसलपुर एसडीएम न्यायालय में चल रहे भूमि विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की सत्य प्रतिलिपि में कथित रूप से 'नो' शब्द जोड़कर उसे एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसे अदालती रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अनुचित लाभ लेने का प्रयास बताते हुए वर्ष 2021 में महेश चंद्र सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।

जमानत की प्रक्रिया न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पहले समन और जमानती वारंट जारी हुए। इसके ...