नई दिल्ली, जुलाई 1 -- नौकरीपेशा लोगों को प्रॉविडेंट फंड यानी PF की अहमियत के बारे में बखूबी पता है। इस साल ईपीएफ से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने EPFO के नए नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत EPF स्कीम 2026 को अधिसूचित किया है। इसके साथ ही 1952 से लागू EPF स्कीम 1952 की जगह अब नई व्यवस्था लागू होगी। ऐसे में सवाल है कि ईपीएफ खाताधारकों के लिए कंट्रीब्यूशन, ब्याज, निकासी और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जैसे नियमों पर क्या असर पड़ेगा। आइए समझ लेते हैं।क्या होगा बदलाव? नई स्कीम के तहत अब ईपीएफ पूरी तरह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के दायरे में आ गया है। इससे मौजूदा कर्मचारियों के पीएफ खाते, जमा राशि या अन्य लाभों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी ईपीएफ खाताधारक पहले की त...