पटना, जुलाई 19 -- Patna News: शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिया है, जिससे लंबित प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। विभाग द्वारा भेजे गये पत्र में जिलों को स्पष्ट किया गया है कि एक अप्रैल, 2011 से पहले की रिक्तियों पर 1993 की प्रोन्नति नियमावली के अनुसार ही कार्रवाई होगी। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नयी प्रोन्नति नहीं होगी, बल्कि पहले दी गयी प्रोन्नति की तिथि का संशोधन होगा। यदि कोई शिक्षक वर्ष 2007 की रिक्ति के विरुद्ध पात्र थे तो उसकी योग्यता, वरिष्ठता, प्रशिक्षण और अन्य पात्रता की जांच वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार ही की जायेगी। यदि उस वर्ष पदो...