पाकुड़, अगस्त 18 -- Pakur News: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने मंगलवार को मारपीट के गंभीर मामले में एक ही परिवार के दो बेटों, बेटी एवं मां को सात साल का सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त छह माह जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायालय ने सभी को भादवि की एक अन्य एक धारा में चारों को 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपया जुर्माना करने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को और दो माह तक जेल में रहना पड़ेगा। मारपीट में बुरी तरह जख्मी हुए पारिवारिक परिवादी अकीदा बीबी और उनके पति गफ्फार शेख तथा सभी चारों आरोपित पाकुड़ मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के सीतापहाड़ी गांव के निवासी हैं। इस मामले में न्यायालय ने सीतापहाड़ी गांव के आरसलाम श...