पाकुड़, अगस्त 29 -- Pakur News: पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने न्याय प्रशासन के साथ खिलवाड़ करने और कोर्ट को गुमराह करने वाले एक पुलिस अनुसंधानकर्ता के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। एक जब्त वाहन को छोड़ने से जुड़े मामले में फर्जी रिपोर्ट सौंपने पर अदालत ने ना सिर्फ पुलिस अधिकारी को 'शो-कॉज' (कारण बताओ) नोटिस जारी किया है, बल्कि पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी भेज दी है। यह मामला लिट्टीपाड़ा थाना कांड संख्या 59/2025 से जुड़ा है। रविकांत रवि नामक व्यक्ति ने अपने जब्त वाहन (रजिस्ट्रेशन नंबर जेएच 18 एल-5627) को मुक्त कराने के लिए याचिका दायर की थी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने सात अप्रैल 2026 को वाहन छोड़ने की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वाहन के राजसात की कार्...