उरई, अगस्त 21 -- Orai News: उरई। संवाददाता कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 साल पुराने छेड़खानी और मारपीट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 9-9 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।मामला कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी तीन भाइयों मल्लू, कल्लू और पुल्सी के खिलाफ एक युवती ने 8 सितंबर 2007 को थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि 5 सितंबर 2007 को तीनों भाइयों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। विरोध करने पर छेड़खानी भी की गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और बाद में तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज की अदालत में चल रही थी। सुनवाई ...