उरई, अक्टूबर 4 -- Orai News: उरई। संवाददाता फर्जी कागजात और पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने के 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने दोनों अभियुक्त को सात-सात वर्ष के कारावास और 7,500-7,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।बीती 27 नवंबर 2015 को हरचरण वर्मा ने कोतवाली उरई में तहरीर दी थी। आरोप था कि रमनदीप सिंह उर्फ सन्नी निवासी पटेल नगर, सेवक पार्क, द्वारका, नई दिल्ली, हाल निवासी स्टेशन रोड तुलसीनगर उरई तथा करुणेश शर्मा निवासी समथर ने पॉलिसी के नाम पर फर्जी कागजात देकर धोखाधड़ी की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- पुलिस का फर्जी मुहर बनाकर ...