उरई, सितम्बर 25 -- Orai News: उरई। संवाददाता बीते वर्ष 2020 में फर्जी आधार कार्ड बनाकर खुद को जमीन का मालिक दर्शाते हुए जमीन का एग्रीमेंट कराने के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने दोषी युवक को 6 साल 3 माह के कारावास और 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।शहर कोतवाली क्षेत्र के इंद्रानगर निवासी लालबहादुर ने मार्च 2020 में तहरीर देकर बताया था कि राजू निवासी इंद्रानगर, बृंदावन निवासी कांशीराम कॉलोनी और संतोष वर्मा निवासी कांशीराम कॉलोनी ने फर्जी पहचान के आधार पर ग्राम खरका स्थित जमीन का एग्रीमेंट कराया था। पुलिस विवेचना में सामने आया कि वृंदावन ने खुद को सुरेश और संतोष वर्मा ने उमरारखेड़ा निवासी उमेश के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसमें अपनी फोटो लगाई। इसके बाद दोनों ने खुद को जमीन का स्वा...