उरई, सितम्बर 5 -- Orai News: उरई। संवाददाता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मोखरी में बीते वर्ष 2018 में पड़ोसी महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और विरोध करने पर चाकू से वार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने आरोपी हरनारायण उर्फ हन्नू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शिवदास पाण्डेय ने बताया कि 13 मई 2018 की सुबह करीब 6 बजे मोखरी निवासी शिवशंकर उर्फ भोले के भाई ब्रह्मा मिश्रा के घर में गांव का ही हरनारायण उर्फ हन्नू बुरी नीयत से घुस गया और उसकी भाभी रचना के साथ छेड़खानी करने लगा। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से उस पर कई वार कर दिए। महिला की चीख सुनकर दरवाजे पर बैठे शिवशंकर और बड़े भाई महेश कुमार मिश्रा अंदर पहुंचे तो उन्...