उरई, जुलाई 16 -- Orai News: उरई। संवाददाता वर्ष 2022 में हुए धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, गाली-गलौज और धमकी के मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम उरई की अदालत ने पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।न्यायालय ने मोहल्ला तुलसीनगर, कोतवाली उरई निवासी सुनील खन्ना उर्फ सुनील और उनकी पत्नी गीता खन्ना को सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी माना। वर्ष 2022 में पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली उरई में दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 504 और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आरोप था कि पति-पत्नी ने विश्वास में लेकर रुपये लिए और बाद में वापस करने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी भी दी ग...