उरई, जुलाई 15 -- Orai News: उरई। संवाददाता गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2016 में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार, थाना कैलिया ने काले कुरैशी निवासी आराजी लाइन कोंच के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। तब से यह मामला गैंगस्टर कोर्ट में विचाराधीन था। करीब नौ वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। बुधवार को न्यायाधीश भारतेंदु सिंह न...