उरई, अक्टूबर 26 -- Orai News: उरई। संवाददाता सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ग्राम मलथुआ में चार साल पहले जातिसूचक गालियां देकर मारपीट के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। अपर जिला विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने मारपीट व एससी-एसटी एक्ट के दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। मामले में दो अन्य आरोपियों ने न्यायालय से स्थगनादेश ले रखा है।सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ग्राम मलथुआ निवासी सुखवती पत्नी कल्लू ने 27 मार्च 2022 को पुलिस को बताया था कि 24 मार्च की सुबह 8 बजे उसका पति खेतों पर जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही राजेंद्र सिंह, श्रीबाबू व अरविंद ने एक राय होकर उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए जातिसूचक गालियां दी थीं। मारपीट में वह घायल हो गया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। इसके बाद घायल को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र...