उरई, जुलाई 7 -- Orai News: उरई। संवाददाता कालपी कोतवाली के एक मोहल्ले में बीते वर्ष 2021 में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जज ने आरोपी पड़ोसी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।अभियोजन के अधिवक्ता रणकेन्द्र भदौरिया के अनुसार कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने 29 नवंबर 2021 को तहरीर देकर बताया था कि सुबह करीब 10 बजे उसकी चार वर्षीय पुत्री खेलते-खेलते पड़ोसी ताजमीर खां के घर चली गई। कुछ देर बाद बच्ची रोती और डरी-सहमी हालत में घर लौटी। मां, जेठानी राजदा बेगम और दादी अख्तरी ने कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि ताजमीर उसे कमरे में बंद कर टीवी दिखाने लगा और उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। यह भी पढ़ें- Biharsharif News: छेड़खानी का आरोपित दोषी करार, 21 को होगी सजा बच...