उरई, अक्टूबर 8 -- Orai News: उरई। संवाददाता गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाते हुए 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।उरई कोतवाली में तत्कालीन उप निरीक्षक समीर कुमार ने बीती 29 जनवरी 2022 को अभियुक्त ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी निवासी ग्राम कुडार थाना खरला महोबा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार सिंह ने की और 8 अक्टूबर 2026 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। ट्रायल के दौरान पुलिस व अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय ने अभियुक्त ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी को दोषी माना। अभियुक्त द्वारा जेल में लगभग 25 माह की अवधि बिताई जा चुकी है, जिसे...