उरई, जुलाई 28 -- Orai News: उरई। संवाददाता गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को कोर्ट ने युवक को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रणकेन्द्र सिंह भदौरिया के अनुसार कोतवाली उरई में धर्मेंद्र उर्फ मुन्नालाल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारतेंदु सिंह की कोर्ट में चली। ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन ने कोर्ट के समक्ष सभी साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ...