उरई, जुलाई 25 -- Orai News: कालपी। संवाददाता पारिवारिक न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर पत्नी को निर्धारित गुजारा भत्ता न देने वाले आरोपी को शनिवार को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।ग्राम नया पूरवा मगरौल निवासी देवकीनंदन के विरुद्ध पारिवारिक न्यायालय ने अपनी पत्नी को 7 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद आरोपी लगातार न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा था और निर्धारित राशि का भुगतान नहीं कर रहा था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोतवाली कालपी के उपनिरीक्षक राम खिलावन ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वरिष्ठ उपनिरीक्षक उदय प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। यह भी पढ़ें- नगर थानाध्यक्ष व केस के...