उरई, नवम्बर 5 -- Orai News: उरई। कोटरा में बीते वर्ष 2021 की 15 अप्रैल को घर में घुसकर बेटी से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विरोध करने पर आरोपी ने बेटी और बीच बचाव करने आई मां को बुरी तरह पीटा था, जिसमें गंभीर रूप से घायल बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसमें दोषी युवक को सात वर्ष के कारावास और 7,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के अधिवक्ता शिवदास पांडेय के अनुसार बीती 15 अप्रैल 2021 को कोटरा कस्बा निवासी एक महिला ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह अपनी बेटी के साथ घर पर थी। तभी कस्बा एवं थाना कोटरा निवासी अनिल पटेरिया उसके घर में घुस आया और उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा।बेटी द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीचबचाव करने आई मां के साथ भी मारपीट की गई। इ...