उरई, अक्टूबर 22 -- Orai News: उरई। संवाददाता कालपी रोड पर एचटी लाइन के नीचे अनाधिकृत रूप से कराए जा रहे निर्माण कार्य को ओडीए के अधिकारियों ने सील कर दिया है। साथ ही सभी भवन स्वामियों को नक्शा स्वीकृत कराकर ही निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं।उरई विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत बस डिपो के सामने कालपी को जाने वाले रोड के किनारे हाई टेंशन तार के नीचे लगभग 290 वर्ग मीटर में भूतल पर अनाधिकृत निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसको लेकर उरई विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। निर्माणकर्ता रहमत पुत्र मुन्ना द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भी स्थल पर भी निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया । इस पर जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर प्राधिकरण प...