नई दिल्ली, अगस्त 25 -- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 11 मार्च के एक फैसले को लेकर स्पष्टीकरण और उचित निर्देश मांगे हैं। इस फैसले में 2016 से सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में चयनित लेकिन क्रीमी लेयर के आधार पर खारिज किए गए करीब 100 OBC अभ्यर्थियों के दावों पर विचार करने का आदेश दिया गया था। अब केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका ऐसे समय दाखिल हुई है, जब प्रभावित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है और सरकार फैसले को लागू करने की तैयारी कर रही थी। वहीं, CSE-2025 बैच के फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत भी इसी सप्ताह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रस्तावित है।केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र का कहना है कि 1...