नई दिल्ली, जून 5 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्तियों में आयु सीमा में ओबीसी अभ्यर्थियों को छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ओबीसी वर्ग के दो अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए रा यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि विनियम 9(iii) के तहत राज्य सरकार को किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में आयु सीमा में छूट देने का अधिकार है। याचियों का तर्क है कि पुराने विनियम 9(ii) में प्रावधान था कि यदि किसी वर्ष चयन प्रक्रिया नहीं हुई तो अभ्यर्थी अगली भर्ती में भी आयु के आधार पर पात्र माने जाएंगे। यह प्रावधान 30 सितंबर 2025 से हटा दिया गया। स्थानीय निकाय की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंघल और अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञापन मार्च 2026 में जारी किया गया थ...