NPS वालों के लिए बड़ा बदलाव! 1 अक्टूबर से लगेगा ये नया चार्ज, समझिए पूरा हिसाब
नई दिल्ली, अगस्त 31 -- अगर आप NPS (National Pension System) में निवेश करते हैं या नया NPS अकाउंट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने NPS और NPS लाइट के तहत PoP (Point of Presence) की ओर से वसूले जाने वाले चार्ज में बदलाव किया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। PFRDA के 28 अगस्त 2026 के सर्कुलर के मुताबिक, NPS में PoP के जरिए नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) बनवाने पर Rs.200 का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग चार्ज लगेगा। हालांकि, जो ग्राहक पूरे प्रॉसेस डिजिटल और बिना आमने-सामने हुए पूरी करेंगे, उनके लिए यह शुल्क Rs.100 तक हो सकता है। इसके अलावा एक्टिव NPS योजनाओं में निवेश करने वाले ग्राहकों से उनके AUM (Assets Under Management) का 0.20% सालाना शुल्क...
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