नई दिल्ली, मई 18 -- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के करोड़ों खाताधारकों के लिए पेंशन रेगुलेटर PFRDA (पेनशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) ने एक बहुत बड़ी और राहत भरी खुशखबरी दी है। 15 मई 2026 को जारी एक नए सर्कुलर के जरिए रेगुलेटर ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे के नियमों में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब नई रिटायरमेंट इनकम स्कीम (Retirement Income Scheme - RIS) और ड्रॉडाउन (Drawdown) विकल्प के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपने इकट्ठा हुए फंड (Corpus) को एक साथ निकालने के बजाय उसे NPS में ही निवेश रखकर हर महीने या हर साल नियमित किश्तों में पैसा पा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे म्यूचुअल फंड में SWP (सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान) काम करता है। आइए इस नए नियम को आसान शब्दों में समझते हैं। यह भी पढ़ें- बोनस शेयर और शेयर का बंटवार...