नोएडा, अक्टूबर 6 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने ऐच्छर गांव में बीयर शॉप पर हत्या के मामले में राजस्थान निवासी सुलेंद्र उर्फ रमेश और राजकुमार उर्फ राजू पहलवान उर्फ राजू गुर्जर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसला 25 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था।

मामले की जानकारी अधिवक्ता जितेन्द्र नागर ने बताया कि ऐच्छर में 27 मार्च 2019 की रात चढ्ढा ग्रुप की बीयर शॉप पर फायरिंग हुई थी। इसमें शॉप पर काम करने वाले कुलदीप नागर को दो गोलियां लगीं और उसकी मौत हो गई थी। चाचा रोहताश सिंह की तहरीर पर कासना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। तहरीर में आरोप था कि 19 मार्च की रात दुकान बंद होने पर बीयर देने से मना करने पर सुलेन्द्र ने साथियों संग मारपीट की थी।

आरोप और सुनवाई इसी रंजिश में उसने राजू गुर्जर और एक अन्य के साथ आकर जान से मारने की न...